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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) अनुभाग को अपडेट किया है। इसने उत्तर दिया है कि क्या कोई पेंशनभोगी अपने खाते से तब भी पेंशन निकाल सकता है, जब वह हस्ताक्षर करने या अंगूठे/पैर की अंगुली का निशान लगाने में सक्षम नहीं है या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है। RBI ने कहा है कि पेंशनभोगी ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ निश्चित मानदंड हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है।
RBI ने पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करके पेंशन निकालने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं। प्रक्रियाएँ नीचे दी गई हैं:
वृद्ध/बीमार/विकलांग/अक्षम पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन निकालना।
(i) बैंकों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन निकालने में बीमार और विकलांग पेंशनभोगियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं/कठिनाइयों का ध्यान रखने के लिए, एजेंसी बैंक ऐसे पेंशनभोगियों को निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं:
(a) पेंशनभोगी जो चेक पर हस्ताक्षर करने में बहुत बीमार है/बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है।
(b) पेंशनभोगी जो न केवल बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, बल्कि किसी शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/निकासी फॉर्म पर अपना अंगूठा भी नहीं लगा सकता है।
(ii) ऐसे वृद्ध/बीमार/अक्षम पेंशनभोगियों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
(a) जहां भी वृद्ध/बीमार पेंशनभोगी के अंगूठे या पैर के अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाता है, उसे बैंक के दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।
(b) जहां पेंशनभोगी अपने अंगूठे/पैर के अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है और बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में भी सक्षम नहीं है, वहां चेक/निकासी फॉर्म पर एक निशान प्राप्त किया जा सकता है, जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।
आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि जिम्मेदार बैंक अधिकारी उसी बैंक से होना चाहिए, जहां पेंशनभोगी का पेंशन खाता है।
इसके अलावा, एजेंसी बैंकों को इस संबंध में जारी निर्देशों को अपनी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बीमार और विकलांग पेंशनभोगी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
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